Agra Development Authority issues new rules for construction & Parking in Agra #agra
आगरालीक्स …..आगरा में एडीए ने भवन निर्माण के मानकों में बदलाव किया गया है, अब कम जगह में पार्किंग, पार्किंग ना होने पर सर्किल रेट के बराबर शुल्क जमा करना होगा। मकान की अधिकतम ऊंचाई बढ़ा दी है। जानें।
आगररा विकास प्राधिकरण ने संशोधित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को लागू कर दिया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। भी तक मकान बाने के लिए जमीन से अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर थी इसे बढ़ाकर अब 12.5 मीटर तक कर दिया है। ( ADA Issues New Rules for constructions )
पार्किंग भी छोटी, ना होने पर एडीए लेगा शुल्क
200 वर्ग मीटर और उससे बड़े मकानों में दोपहिया वाहनों की पार्किंग अनिवार्य है। वहीं, खुले क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर की जगह अब 23 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जा सकेगी। कवर्ड एरिया में पार्किंग का क्षेत्रफल 35 से घटाकर 28 वर्ग मीटर कर दिया गया है। वहीं, 200 वर्ग मीटर और उससे बड़े भूखंडों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो सकती है उन्हें एडीए को सर्किल रेट के बराबर शुल्क देना होगा, जिससे उस क्षेत्र के लिए भविष्य में एडीए पार्किंग विकसित कर सकेगा। (ADA Agra News )
15 दिन में पूरी करनी होगी कमियां
एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए आवेदन करने के बाद अगर कोई कमी है तो उसे 15 दिन में दूर करना होगा, ऐसा न करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसी तरह से आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान शुल्क जमा न करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा।