आगरालीक्स…आगरा में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लाॅकडाउन में इन पर रहेगी पाबंदी, सिर्फ इनको मिलेगी अनुमति. डीएम ने जारी किए आदेश.
कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए आगरा सहित पूरे प्रदेश में 10 मई तक लाॅकडाउन लगाया गया है. लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसका भी ध्यान रखा गया है. आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने भी इसको लेकर जरूरी आदेश जारी किए हैं. डीएम द्वारा जारी आदेशों के तहत इन लोगों को परमीशन है तो इन पर हैं पाबंदी…
- सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुलेंगी आटा चक्की और राशन की दुकानें
- बाज़ार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बन्द
- बिना मास्क लगाए व्यक्ति को नहीं मिलेगा सामान
- दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल्स का करेंगे पालन
- दूध, दवाई, फल-सब्जी को पहले से मिली छूट रहेगी जारी
- किराना व परचून की दुकानें खुली रहेंगी।
- डेयरी, आटा चक्की व तेल मिल खुलेंगी।
- दवाइयां, सर्जिकल स्टोर एवं अस्पताल खुले रहेंगे।
- दूरसंचार सेवाएं, डाक, इंटरनेट की सेवाएं जारी रहेंगी।
- ई-कॉमर्स की सभी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं।
- सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू