आगरालीक्स…आगरा में अब मरीजों से प्राइवेट एंबुलेंस नहीं वसूल सकेंगी अधिक किराया. डीएम ने प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया..जानें क्या रहेगा किराया
शिकायतें आने पर निर्धारित किया किराया
प्राइवेट एंबुलेंस चालकों द्वारा मरीजों व उनके तीमारदारों से अधिक किराया वसूलने की लगातार शिकायतें आने के बाद आगरा के प्रशासन ने इस पर सख्ती बरती है. प्रशासन द्वारा प्राइवेट एंबुलेंस चालकों का किराया निर्धारित किया है. जो कि इस प्रकार है
- आक्सीजन रहित एम्बुलेंस का किराया 800 रुपये प्रति 10 किलोमीटर तक. इसके बाद 30 रुपये प्रति किलोमीटर ही लिया जाएगा.
- आक्सीजनयुक्त एम्बुलेंस का किराया 1200 रुपये प्रति 10 किलोमीटर तक. इसके बाद 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ही मान्य होगा.
- वेंटीलेंटर/बाईपैप सपोर्टेड एम्बुलेंस 10 किलोमीटर तक 2200 रुपये का किराया ही ले सकेंगी. इसके बाद वह 100 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज तय करेंगी.
वापसी का किराया नहीं देना होगा
डीएम पीएन सिंह द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार मरीज को कोविड अस्पताल तक पहुंचने के बाद कोई भी एम्बुलेंस की वापसी का किराया देय नहीं होगा. आदेश का प्रभावी पर्यवेक्षण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आगरा वंदना सिंह को बनाया गया है. इनका नंबर 8630103485 है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. शिकायत के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.