आगरालीक्स… आगरा के डीईआई में शोध छात्रा की हत्या, दुष्कर्म का आरोपी उदय स्वरूप जमानत पर जेल से रिहा, उसके खिलाफ सीबीआई ने दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने की धारा में चार्जशीट लगाई थी। हत्या के समय वह बीएससी कर रहा था।
आगरा की डीईआई की नैनो लैब में शोध छात्रा की 15 मार्च 2013 को हत्या कर दी थी, हत्या करने के बाद शोध छात्रा की कार को डीईआई परिसर से दूर खड़ी कर दिया था। राहगीरों की सूचना पर पुलिस कार तक पहुंची, कार के नंबर से परिजनों से संपर्क करने के बाद डीईआई की नैनो टेक्नोलॉजी लैब को खोला गया। शोध छात्रा का खून से लथपथ शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने 2013 में डीईआई से बीएससी कर रहे छात्र उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था।
हाईकोर्ट से सशर्त मिली जमानत
शोध छात्रा की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने यशवीर संधू को क्लीन चिट दे दी थी और उदय स्वरूप के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में चार्जशीट लगाई थी। इसके बाद 12 मई 2016 को उदय स्वरूप को दोबारा जिला जेल भेज दिया गया था, तब से वह जेल में है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को उदय स्वरूप को सशर्त जमानत दे दी. कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके,दो प्रतिभूति लेकर उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं, कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के ट्रायल में अभियोजन के 55 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है, अब गवाहों के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की आशंका नहीं है, याची कुछ समय तक जमानत पर था लेकिन उसने दुरुपयोग नहीं किया.
आठ साल बाद जेल से निकला बाहर
उदय स्वरूप 12 मई 2016 से जिला जेल में निरुदृध था, आठ साल बाद बुधवार शाम को उदय स्वरूप जेल से जमानत पर रिहा हो गया।
फाइल फोटो