आगरालीक्स …Agra News: आगरा में होटल, क्लब, रेस्टोरेंट में जिम और स्विमिंग पूल के पंजीकरण अनिवार्य कर दिए गए हैं, पंजीकरण न होने पर कार्रवाई की जाएगी, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी की गई जारी। ( Agra Live News: Registration of swimming pool mandatory in Agra, Last date 20th May )
आगरा में बड़ी संख्या में जिम और स्विमिंग पूल संचालित हैं, होटल और क्लबों में भी स्विमंग पूल और जिम संचालित हो रहे हैं। मगर, इनके पंजीकरण नहीं हैं। अब सख्ती की गई है। क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी संजय शर्मा के अनुसार,
समस्त निजी प्रतिष्ठानो, क्लबो, होटलों में संचालित स्विमिंग पूल, जिम का पंजीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने जिले के सभी निजी क्लबों, होटलों एवं संस्थानों के संचालकों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि वर्ष 2026-27 हेतु संस्थान, क्लब, होटलों में संचालित होने वाले स्विमिंग पूल, जिम का पंजीकरण दिनांक 20 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना आवश्यक है।
पंजीकरण न होने पर कोई कार्रवाई
स्विमिंग पूल, जिम के पंजीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम, आगरा से फार्म प्राप्त कर पंजीयन कराते हुए मानकों के अनुरूप नियमानुसार स्विमिंग पूल, जिम का संचालन करें। निरीक्षण के समय बिना पंजीयन संचालित होने वाले स्विमिंग पूल, जिम का संचालन अवैध मानते हुए वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।