आगरालीक्स… (Agra News 11th May ) ..आगरा में दुकान खुलने के साथ चालान भी काटे गए। प्रमुख मिष्ठान विक्रेता का चालान काटने पर मिठाई विक्रेताओं ने आपत्ति की है।
आगरा में मंगलवार से मिठाई से लेकर प्रोविजनल स्टोर खुल गए। दोपहर 1 बजे तक दुकानें खोली गईं, शालीमार मार्केट कमला नगर स्थित मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का दोपहर 12 बजे 500 रुपये का चालान काटा गया। इसके साथ ही बाजार में खुल रही दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने के लिए आगाह किया गया है। मिठाई विक्रेता का चालान काटने पर मिठाई विक्रेताओं ने आपत्ति की है।
दोपहर एक बजे तक बाजारों में खुलेंगी दुकान
दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, ब्रेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामिग्री की दुकानें, अनाज—गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मंडी, फल मंडी आदि दोपहर एक बजे तक सामाजिक दूरी के पालन एवं सेनिटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं.
ये रहेंगे बंद
आगरा में समस्त प्रकार की दुकान, शॉपिंग काम्पलैक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इस दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
इन्हें प्रतिबंध से छूट
मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्प्टिल को होने वाली सामिग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति् व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कोरियर, ई कॉमर्स आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लाइयर्स, न्यूज पेपर, वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, आॅटो, ई—रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं क्रय केंद्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
दूर संचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.