आगरालीक्स…आगरा में दीवाली पर 7 स्थानों पर लगेंगी 208 हरित आतिशबाजी की दुकानें. सबसे ज्यादा दुकानें इस मैदान पर लगेंगी. लाइसेंस के लिए नियम व शर्तें भी जानें
इस बार दीपावली को लेकर आगरा में अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानों के लिए अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस अल्पकालिक अवधि के लिये जारी किए जाएंगे. ये लाइसेंस 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के लिए ही मान्य होंगे. आगरा पुलिस कमिश्नरेट में इस बार 7 स्थानों पर 208 हरित आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी.
जानिए कहां—कहां कितनी दुकानें लगेंगी
जीआईसी का खाली मैदान में 25 दुकानें
सेक्टर 11 व 15 का पार्क में 50 दुकानें
बैप्टिस्ट हायर सेकन्ड्री स्कूल खाली मैदान साई की तकिया में 10 दुकानें
कम्पनी गार्डन का खाली मैदान सदर बाजार में 17 दुकानें
शक्ति नगर खाली मैदान सदर में 10 दुकानें
मेहताबाग पार्किंग के सामने खुले में 80 दुकानें
यमुना किनारा कॉरीडोर पार्क में 16 दुकानें
नियम व शर्तें
- आवेदन की धरोहर धनराशि रू० – 10000/ निहित की गयी है, आवेदक रू०- 10000/ के बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट आगरा के नाम से तैयार कराकर प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट आगरा के कार्यालय में जमा करेगें।
- आवेदन प्राप्ति हेतु आवेदक को अपने साथ 02 फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति एंव प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन आगरा से जारी की गयी रू०- 10000/ ड्राफ्ट रसीद को अपने साथ लाना होगा, तदोपरान्त ही आवेदक को पुलिस उपायुक्त नगर कार्यालय से आवेदन पत्र दिया जायेगा।
- आवेदक आवंटन हेतु अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.25 से दिनांक 13.10. 25 तक प्रातः 10:00 बजे से सांय 16:00 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट आगरा के वाचक कार्यालय में जमा कर सकेंगे।
- हरित आतिशवाजी लाइसेंस हेतु एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिये आवेदन करेंगे। एक से अधिक आवेदन करने पर उनके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- स्थल पर आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में दिनांक 15.10.25 की प्रातः 10:00 बजे अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस का आवंटन लॉटरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- अस्थायी हरित आतिशवाजी लाइसेंस हेतु स्वीकृत आवेदक को आवंटन होने पर दुकान का साईज 10X10 फुट के स्वयं के आधार पर करना होगा, जिसका पूर्ण खर्च आवेदक द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा मानक पूर्ण किये जायेंगे।
- पूर्व में बकायेदार आवेदक को वर्तमान में कोई आवंटन नहीं किया जायेगा। बकायेदार अपनी समस्त बकाया धनराशि दिनांक 17.10.25 तक जमा कर आवेदन कर सकते हैं।
- आवंटित स्थल का निर्धारित किराया आवेदक को आवंटन उपरान्त संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवंटित दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फुट सुनिश्चित की जायेगी। 10. स्थल के आवंटन उपरान्त दुकानों के चिन्हीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट/ सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा सुनिशित की जायेगी
- आवंटी द्वारा आवंटित स्थल की एन०ओ०सी० मुख्य अग्निशमन अधिकारी से स्वयं प्राप्त करनी होगी।
- आवंटित स्थल पर आवश्यक विद्युत, अग्निशमन, पार्किंग का कार्य आवंटी द्वारा स्वयं सुनिशित कराया जायेगा, खुले विद्युत तार नहीं होने चाहिए ।
- किसी भी समय पर अनुज्ञप्ति परिसर / दुकान में विस्फोटक / आतिशबाजी की मात्रा निम्न से अधिक नहीं होगी।
A. विनिर्मित आतिशबाजी वर्ग 7 प्रभाग 2 उप प्रभाग -2 (पटाखे आदि) 50 किलोग्रामा
B. वर्ग 7 प्रभाग 2 उपप्रभाग 1 की (फलझण्डी आदि ) 50 किलोग्रामा 14. दुकानों की संख्या आवश्कतानुसार कम व ज्यादा की जा सकती है - आवंटी को लाइसेंस में दी गयी शर्तो का पूर्णतः पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुमति की शर्त का उल्लघंन करने पर अस्थायी लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
- आवंटी द्वारा आतिशबाजी का विक्रय दिनांक 22.10.25 के उपरान्त नहीं किया जायेगा| दिनांक 22.10.25 के उपरान्त उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- दुकान आवंटन का समस्त अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा।
- जिस व्यक्ति को दुकान का आवंटन किया जायेगा उसी के द्वारा स्थल पर दुकानें लगायी जायेगी| यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दुकाने लगायी जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।