आगरालीक्स….. आगरा में नए साल का जश्न मनाने के लिए 25 होटल, क्लब, रूफ टॉप ने अनुमति मांगी है, 18 जगह के लिए अस्थायी मदिरा लाइसेंस जारी, बिना अनुमति पार्टी पर रोक। जानें प्रक्रिया.

कोरोना के दो साल बाद नए साल के जश्न के लिए होटल, क्लब और रूफ टॉप में तैयारियां चल रही हैं। इस बार नए साल की पार्टी के लिए अनुमति अनिवार्य की गई है। मनोरंजन कर अधिकारी आरडी रावत का कहना है कि अभी तक नए साल की पार्टी के लिए 25 आवेदन मिले हैं, इन्हें जिला मजिस्ट्रेट को संस्तुति के लिए भेजा गया है।
इस तरह मिलेगी अनुमति, देनी होगी जीएसटी
नए साल की पार्टी आयोजित करने के लिए होटल, क्लब और रूफ टॉप संचालकों को निवेश मित्र पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आयोजन स्थल पर बिजली और अग्निशमन की एनओसी लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति के बाद ही अनुमति मिलेगी।
18 जगह के लिए मदिया का लाइसेंस जारी
इसके साथ ही शराब का सेवन करने के लिए भी अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। एक दिन के अस्थायी मदिरा लाइसेंस का शुल्क 11 हजार रुपये रखा गया है। जिला आबकारी अधिकारी नीरज द्विवेदी का कहना है कि 18 जगह के लिए अस्थायी मदिरा लाइसेंस जारी किया जा चुका है।