आगरालीक्स…आगरा में सिगरेट, तंबाकू बेच रहे 14 दुकानदारों का काटा चालान, वसूला जुर्माना. चेतावनी दी—अब न बेचें तंबाकू, सिगरेट…जानें क्या है कारण
आगरा में आज तंबाकू, सिगरेट, गुटखा बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से अभियान चलाया गया. यह अभियान उन दुकानदारों के खिलाफ चलाया गया जो कि किसी स्कूल की सौ मीटर की परिधि में यह उत्पाद बेच रहे थे. प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया.
हाईकोर्ट में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-1123/2023 राजकुमार कुशवाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित विद्यालयों की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय करने वालों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA Act-2003) के अन्तर्गत उल्लिखित प्राविधानों में कार्यवाही करने के लिए अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा टीम का गठन किया गया है।
इस आदेश के क्रम में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने टीम के सदस्य राजेश कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी व डॉ. शशी कान्त राहुल, डिप्टी सीएमओं व दीपेश जैन, उनि थाना हरीपर्वत, आगरा व पूजा कुलश्रेष्ठ, काउन्सलर एनटीसीपी,आगरा व नीरज सैनी, जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी. आगरा के साथ विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी। इस अभियान में 2650 रुपये जुर्माना वसूला गया।
इन दुकानदारों के खिलाफ हुई कार्रवाई
बबलू पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह, निवासी- खन्दारी बाईपास आगरा-जुर्माना 200 /- रू०, शिवम पुत्र श्री किशन, निवासी- 11/155 बाग मुजफ्फर खां आगरा-जुर्माना 200 /- रू०,संजय पुत्र श्री रामकिशन, निवासी-1 /46 देहली गेट आगरा- जुर्माना 200/-रू0,संजय यादव पुत्र श्री श्याम लाल यादव, निवासी- 28 / 208 राजामण्डी आगरा- 200/- रू० जुर्माना, बन्टी पुत्र श्री रामबाबू, निवासी-1 /144 उपाध्याय मार्केट, हरीपर्वत आगरा- जुर्माना 200/- रू०,जुबैर पुत्र श्री अबरार आलम, निवासी-क्वीन विक्टोरिया स्कूल, हरीपर्वत आगरा-जुर्माना 200/-रू0,हर्ष पुत्र श्री आशु अग्रवाल निवासी सेक्टर 16 316ए आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा आगरा- जुर्माना 200/-रू0,महेश पुत्र श्री रमेश चन्द्र, निवासी-बोदला सेक्टर-8 आवास विकास कॉलोनी आगरा- जुर्माना 200/-रू0,राजू पुत्र श्री पूरन चन्द निवासी बाग मुजफ्फर खां आगरा- जुर्माना 200/-रू0,सनी पुत्र श्री कन्हैया लाल निवासी- बाग मुजफ्फर खां आगरा जुर्माना 200 /- रू०, गौरव पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी-9 / 22 बाग मुजफ्फर खां आगरा- जुर्माना 200/- रू०, दलबीर सिंह पुत्र श्री बरयान सिंह निवासी मण्डी सैयद खां आगरा- जुर्माना 200/- रू०,श्रीमती राधा पत्नी श्री हरीमोहन निवासी मण्डी सैयद खां अगारा- जुर्माना 50/-रू0,सुलेमान पुत्र रहमान निवासी टेड़ी बगिया एत्मदौला आगरा- जुर्माना 200 /- रू०लगाया गया तथा भविष्य में विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय न करने की चेतावनी दी गई।