आगरालीक्स…आगरा के डीएम की चेतावनी—किसी भी दशा में न होने पाए भ्रूण परीक्षण. सिकंदरा, बाईंपुर में घर के अंदर चल रहा था लिंग परीक्षण.
जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत कैम्प कार्यालय पर जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्व प्रथम बिगत बैठक की कार्यवाही पर विचार किया गया। बैठक में प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों यथा अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, मशीनों के संचालन हेतु डॉक्टर के पैनल के अपडेशन तथा नई अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय हेतु आवेदनों पर विचार किया गया।
बैठक में विभिन्न नई तथा खराब अल्ट्रासाउंड मशीन के क्रय-विक्रय पर एनओसी तथा निस्तारण हेतु शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि लिंग परीक्षण करना अपराध की श्रेणी में आता है, अतः जनपद में पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत परीक्षण केन्द्रों में किसी भी दशा में भ्रुण परीक्षण न होने पाये और यदि किसी परीक्षण संस्थान में इस तरह की गतिविधि होने की सूचना प्राप्त होती है तो उस संस्थान के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
बाईंपुर में मिला था लिंग परीक्षण केंद्र
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि बीते 9 अगस्त को एसओजी व सर्विलाइन्स टीम, पुलिस कमिश्नर तथा थाना सिकन्दरा व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम को लिंग परीक्षण संबन्धी प्राप्त गोपनीय सूचना मिली. इसमें अतुल कुमार पुत्र सत्यप्रकाश यादव, निवासी-बाईपुर के मकान में दबिश दी गई, जहाँ पर मकान के एक कमरे में दो गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउण्ड किया जा रहा था। कार्यवाही में एक अपंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड मशीन (पोर्टेबल), प्रोब सहित व एक यूपीएस मिला जिसे सील कर महिला व पाँच पुरूषों सहित थाना सिकन्दरा आगरा के सुपुर्द करते हुये एफआईआर कराई गयी।