आगरालीक्स…आगरा के खनन निरीक्षक अवैध वसूली में किए गए निलंबित. ऐसे कराई जाती थी राजस्थान ओर मध्यप्रदेश से आने वाले वाहनों की एंट्री
आगरा में राजस्थान और ग्वालियर के खनन परिवहन के वाहनों में रवन्ना व आईएसटीपी न होने के प्रकरण में खनन निरीक्षक आगरा पूनाराम अहाके को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ. रोशन जैकब द्वारा निलंबित कर दिया गया है. खनिकर्म विभाग के निदेश डॉ. रोशन जैकब ने 27 व 28 मई की रात को औचक निरीक्षण किया था जिसमें पाया गया कि जनपद आगरा में सीमान्त राज्य राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से आने वाले अधिकांश खनन वाहनों में उस राज्य के परिवहन प्रपत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य का ट्रान्जिट पास (आईएसटीपी) नहीं पाया गया। औचक निरीक्षण में वाहन चालकों द्वारा यह भी शिकायत की गयी थी कि खनन का परिवहन कर रहे वाहनों से माहवार वसूली के आधार पर धन उगाही खान इन्सपेक्टर द्वारा की जा रही है.

जांच में पूनाराम अहाके द्वारा प्रथम दृष्टया यह अपकृत्य किया जाना पाया गया. खनन निरीक्षक पूनाराम अहाके को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये नियमावली के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है तथा उक्त संस्थित कार्यवाही के अन्तर्गत नियमानुसार जॉच कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अमित कौशिक, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय लखनऊ को जाँच अधिकारी नामित किया गया है. निलम्बन अवधि में पूनाराम अहाके, खनन निरीक्षक मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध रहेगें.