आगरालीक्स Breaking..आगरा में एडीए ने दिए आदेश, 17 अक्टूबर तक ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में होटल, एंपोरियम, दुकान सहित व्यवसायिक गतिविधि करनी हैं बंद, इसके बाद किया जाएगा बल का प्रयोग। (Taj Mahal 500 meter hotel, emporium, shop to be closed)
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की रेडियस में व्यवसायिक गतिविधि बंद कराने के लिए एडीए को आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 दिन बाद एडीए ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 17 सितंबर तक ताजमहल के 500 मीटर की रेडियस में चल रहीं व्यवसायिक गतिविधियों को बंद कर दें। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा है कि 17 अक्टूबर तक व्यवसायिक गतिविधि बंद नहीं की तो इन्हें प्रशासन और पुलिस की मदद से बल का इस्तेमाल करते हुए बंद कराया जाएगा।

ये है मामला (Know Order, ADA Taj Mahal)
ताजमहल के पश्चिमी गेट पर एडीए द्वारा दुकानें बनाई गईं थी, ताजमहल के आस पास के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधि न करने की बात कहते हुए दुकानदारों को पश्चिमी गेट पर बनाई गई दुकानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद भी ताजमहल के आस पास होटल, एंपोरियम, दुकान सहित व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रहीं थी। इस मामले में पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की रेडियस में व्यवसायिक गतिविधि बंद कराने के लिए एडीए को आदेश जारी किए थे।
कारोबारियों ने दो अक्टूबर को विरोध में बाजार बंद करने का किया ऐलान (Market close on 2nd October in tajGanj)
ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधि बंद होने से 25 हजार परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। इसका विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को ताजगंज डेवलेपमेंट फाउंडेशन का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष गाइड नितिन सिंह को बनाया गया है। दोपहर में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2 अक्टूबर को ताजगंज क्षेत्र के बाजार विरोध में बंद रखे जाएंगे।