आगरालीक्स…आगरा नगर निगम के चुनाव इसी साल हो सकते हैं. मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा तय की गई. जानिए चुनाव में कितने खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी
आगरा नगर निगम के चुनाव इसी साल संभावित हैं. उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं. आगरा में सौ वार्ड हैं. नगर निगम की ओर से मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई गई हे. मेयर प्रत्याशी जहां पिछली बार की अपेक्षा इस बार 15 लाख रूपये अधिक खर्च कर सकते हैं तो वहीं पार्षद प्रत्याशी एक लाख रूपये अधिक खर्च कर सकते हैं. इस तरह से मेयर प्रत्याशी की खर्च सीमा 40 लाख रूपये हो गई है तो वहीं पार्षद प्रत्याशी की खर्च सीमा 3 लाख रूपये कर दी गइ्र है. राज्य निर्वाचर आयोग ने निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों की चुनाव खर्च, नामांकन शुल्क व जमानत राशि तय कर दी है.

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत राशि व नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत का छूट दी जाएगी. चुनाव खर्च समान होगा. इसके अलावा जिले में पांच नगर पालिका और सात नगर पंचायत हैं. 41 से अधिक वार्ड वाली नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए खर्च सीमा चार लाख रूपये बढ़ाकर 12 लाख रूपये तो वहीं 41 से कम वार्ड वाली नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए खर्च सीमा तीन लाख रूपये बढ़ाकर 9 लाख रूपये कर दी गई है. सदस्य दो लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे. नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए खर्च सीमा ढाई लाख रूपये कर दी गई है जो कि डेढ़ लाख रूपये थी. इनके सदस्यों के लिए खर्च सीमा 50 हजार हो गई है.