आगरालीक्स…आगरा में एफएसडीए ने खाने के लिए बेकार 1725 किलो खोया, 500 किलो पनीर, 30 किलो पेठा फेंका. 800 किग्रा सरसों का तेल, रिफाइंड जब्त. 11 सैंपल जांच को भेजे, 5 प्रतिष्ठानों को चेतावनी
दीपावली एवं भाईदूज पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य पदार्थो खोया, पनीर, दूध एवं दुग्ध पदार्थ से निर्मित मिठाईया, नमकीन, खाद्य तेल एवं वनस्पति, घी, रंगीन मीठे खिलौने व अन्य खाद्य पदार्थ आदि की बिक्री पर रोकथाम हेतु की गयी प्रवर्तन कार्यवाही के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों/स्थलों का निरीक्षण करते हुए नमूने संग्रहित किये गये। संग्रहित नमूनो का विवरण निम्नवत् है-
आगरा आ रहा 500 किलो पनीर कराया नष्ट
जयपाल नि०- कोसी कलां, मथुरा द्वारा बोलेरो पिकअप से खाद्य पदार्थ खोया आगरा विक्रय हेतु लेकर आ रहा था जिसपर फरह रोड, अछनेरा आगरा से पनीर का नमूना संकलित किया गया एवं अस्वच्छकर एवं अस्वस्थकर परिस्थियों में पनीर का भण्डारण एवं मिलावटी पनीर होने के कारण लगभग 500 किग्रा. मूल्य 1,00,000/- पनीर नष्ट कराया गया.
1725 किलो बेकार खोया फेंका
बोलेरो पिकअप वाहन से विभव चौक, आगरा पर खोये का एक नमूना संकलित किया गया, जिसमें अस्वच्छकर एवं अस्वस्थकर परिस्थियों में खोये का भण्डारण होने पर 1725 किग्रा. खोया मूल्य 3,45,000/- खोया नष्ट कराया गया |
800 किलो सरसों का तेल,रिफाइंड जब्त
साबिर स्टोर प्रकाश नगर आगरा से सरसों का तेल एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का नमूना लिया गया एवं 600 किलोग्राम सरसों का तेल मूल्य 102000 तथा 200 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल मूल्य 28000 रुपए जब्त किया गया ।
यहां से लिए गए सैंपल
दिलीप गुप्ता एंड संस शमशाबाद आगरा से नमकीन का नमूना संकलित किया गया.
जोहरी बाजार स्थित दुकान से खोया का नमूना संकलित किया गया.
हरिशंकर सिंह शांति नगर बोदला आगरा से मिश्रित दूध का नमूना संकलित किया गया.
महेश गिलोरी वाले नूरी दरवाजा आगरा से अंगूरी पेठे का नमूना संकलित किया गया एवं 30 किलोग्राम रंगीन पेठा मूल्य ₹3000 नष्ट कराया गया.
माला पेठा उद्योग ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास आगरा से अंगूरी पेठे का नमूना संकलित किया गया.
मोहनलाल बतासे वाले नूरी दरवाजा आगरा के यहां से चीनी खिलौने के 02 नमूने संकलित किए गए.
पांच प्रतिष्ठानों को चेतावनी
इस प्रकार उपरोक्त प्रतिष्ठानों से कुल 11 नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही संचालित की जाएगी। जनपद के विभिन्न क्षेत्रो में खाद्य प्रतिष्ठानो के निरीक्षण के दौरान मौके पर पायी गयी कमियो लगभग 5 प्रतिष्ठानो को चेतावनी देते हुए इप्रूवमेंट नोटिस जारी की जा रही है।