आगरालीक्स…आगरा सहित यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगाई गई रोक बढ़ी. हाईकोर्ट का आदेश…
आगरा सहित उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई गई रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा बढ़ा दिया गया है. 12 दिसंबर को लगाई गई इस रोक को अब 20 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश कोर्ट द्वारा किदया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया है जिसमें नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर दिया गया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्यसरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए तीन दिन का समय दिए जाने की मांग कोर्ट से की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.

बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर मतदान होना है. इसमें 17 नगर निगम शामिल हैं जबकि 200 नगर पालिका और बाकी नगर पंचायतों में चुनाव होना है. आगरा में नगर निगम के अलावा 7 नगर पंचायत और 5 नगर पालिका पर चुनाव होना है. मेयर सहित नगर पालिका और नगर पंचायत परिषद के अध्यक्षों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है. आगरा नगर निगम में मेयर सीट के लिए महिला अनुसूचित जाति को सीट दी गई है.