आगरालीक्स…श्रीकृष्ण जन्मभूमि—ईदगाह प्रकरण पर हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार. शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की दलीलें खारिज…
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि—ईदगाह प्रकरण को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. सुनवाई में कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने आदेश देते कहा है कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर सुनवाई करेगा, इसके बाद याचिका की पोषणीयता पर विचार किया जाएगा. वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी हैं.
गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर सुनवाई होगी. 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के मामले में सुनवाई करेगी. वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जिसमें हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी. हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे निशान और प्रतीक चिन्ह हैं. वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक सर्वे की जरूरी है.