आगरालीक्स …Agra News: आगरा के राजा की मंडी स्थित लाभचंद मार्केट की 69 दुकानों को लेकर दायर अवमानना याचिका खारिज, आदेश आने के बाद आगे की स्थित स्पष्ट होगी।
आगरा के राजा की मंडी बाजार स्थित 69 दुकानों के मामले को लेकर दायर अवमानना याचिका को अटॉर्नी जनरल की ओर से सड़क से अतिमक्रमण और अतिक्रमण कारियों को हटाए जाने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि आदेश केवल सड़क से अतिक्रमण हटाने तक सीमित है।
1947 में मिला था लाभचंद मार्केट का पट्टा
लाभचंद मार्केट को साल 1947 में पट्टा मिला था, इस पर 69 दुकानें बन गईं। आरोप है कि फुटपाथ पर पिलर खड़े कर उन पर होटल भी संचालित किए जाने लगे, आरोप लगाए गए कि सड़क की भूमि से जुड़े तथ्य छिपाकर अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने लगीं। पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने अप्रैल 2025 में नगर निगम ने पट्टा निरस्त कर दिया था। 10 फरवरी को संयुक्त कमेटी ने भूमि की पैमाइश कर दुकानों पर निशान लगाए थे, 17 फरवरी तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी थी। रिपोर्ट समय पर न आने पर वादी अमरजोत सिंह सूरी ने अवमानना याचिका दायर की थी।