आगरालीक्स ….आगरा में पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद में कोर्ट ने पिता के लिए बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने और मिलने का समय किया निर्धारित।
आगरा के पति पत्नी के बीच परिवार न्यायालय में मामला चल रहा है। नाबालिग बेटा मां के साथ रहता है, बेटे को पाने के लिए पिता ने धारा 25 संरक्षक एवं प्रतिपालय अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।
15 दिन के अंतराल पर बेटे से मिल सकेंगे पिता
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अदालत ने आदेश दिए हैं कि पिता एक महीने में दो बार 15 दिन के अंतराल पर बेटे से मिल सकता है। मिलने का दिन और तारीख दोनों पक्षों की सहमति से तय होगा। जो समय और दिन तय होगा उस दिन बेटे को उसकी मां मीडिएशन सेंटर में छोड़कर जाएगी, पिता अपने बेटे से मिल सकेगा और उपहार भी दे सकेगा लेकिन कहीं ले जाने की अनुमति नहीं मिली है।
हर रविवार चार से छह के बीच कर सकेंगे बात
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर रविवार को पिता अपने बेटे से शाम चार से छह बजे के बीच फोन पर बात कर सकेंगे, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं।