Agra News: Mobile phones and liquids are prohibited within 100 meters of the counting center in Agra….#agranews
आगरालीक्स…आगरा में मतगणना 13 को. मोबाइल फोन और तरल पदार्थ के साथ नहीं होगी किसी की भी एंट्री. डीएम ने जारी किए ये निर्णय…
नगर निकाय चुनाव को लेकर आगरा में 13 मई को मतगणना होनी है। मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं किया जा सकता है। बुधवार को लिाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की और मंडी समिति में जाकर व्यवस्थाओं को देखा तथा मतगणना पण्डाल, मतगणना टेबल व स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नगरी निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 की तैयारियों के दृष्टिगत 13 मई को सम्पन्न होने वाली मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से सभी आर0ओ0/ए0आर0ओ0 नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम के प्रत्याशियों एवं एजेंटों के साथ मतगणना स्थल का भ्रमण कर सभी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर लें।
उन्होंने यह भी कहा कि मंडी समिति में मतगणना पाण्डाल सीसीटीवी व वीडियोग्राफी युक्त होगा एवं मतगणना के लिए अलग-अलग टेबल की व्यवस्थायें की गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आरओ/एआरओ एजेंटों के साथ एक बार बैठक कर लें, ताकि प्रत्याशियों को मतगणना से सम्बन्धित किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होनें मतगणना स्थल पर वाहनों के आवागमन उनके स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित को निर्देशित किया कि पार्किंग पर साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। जिलाधिकारी महोदय ने शौचालय एवं साफ सफाई तथा पेयजल आदि आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए निर्देशित किया कि मण्डी स्थल में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंडी समिति में मतगणना के लिए अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न की जा सके। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि कल सभी आरओ/एआरओ का मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ए मनिकन्डन, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) यशवर्धन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (नगर) अनूप कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी निर्मला फौजदार, एसीएम व समस्त एसडीएम सहित निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह ने अवगत कराया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।