आगरालीक्स …Agra News: आगरा में ताजमहल के पांच किलोमीटर में पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। ( Agra News: No tree Felling within 5 KM Taj mahal without SC & in TTZ without CEC#Agra)
वहीं, आगरा के साथ ही फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और भरतपुर में 10400 वर्ग मीटर में फैले टीटीजेड में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी से अनुमति लेनी होगी।
आगरा के बाल रोग विशेषज्ञ व पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की सचिव भानुमति जी ने सुप्रीम कोर्ट में बीते सप्ताह अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। इस मामले में ताजमहल और टीटीजेड में पर्यावरण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि ताजमहल से पांच किलोमीटर हवाई दूरी तरह पेड़ काटने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से लेनी होगी, इसके बाद टीटीजेड में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की अनुमति से ही पेड़ काटे जा सकेंगे।
पापुलर, मालाबार, नीम और यूकेलिप्टस के पेड़ ही काट सकेंगे
यह भी कहा गया कि सभी तरह के पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉपुलर, मालाबार, नीम और यूकेलिप्टस पेड़ों को ही काटने की अनुमति दी जाएगी। इन पेड़ों को भी काटने की अनुमति देने के लिए भू उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
डीएफओ दे सकेंगे 49 पेड़ काटने की अनुमति
ताजमहल के पांच किलोमीटर के बाहर और टीटीजेड में 50 किलोमीटर तक के दायरे में डीएफओ 49 पेड़ों को काटने की अनुमति दे सकेंगे।
तीन स्तर में ताजमहल का क्षेत्र
ताजमहल के पांच किलोमीटर का क्षेत्र, 78.54 वर्ग किलोमीटर जमीन प्रभावित होगी
10 किलोमीटर दायरे में 314.16 वर्ग किलोमीटर जमीन प्रभावित होगी