आगरालीक्स…आगरा में अब अपने घर पर कार्यालय, क्लीनिक, क्रैच, होम स्टे संचालित कर सकेंगे, पुरानी आबादी क्षेत्र में 100 मीटर तक के प्लॉट का मानचित्र एडीए में आनलाइन पंजीकरण के साथ ही स्वीकृति हो जाएगा।
मंगलवार को आयुक्त कार्यालय के लघु सभागार में मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की 149वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इसमें उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2025 किया गया अंगीकृत किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार अब पुराने आबादी क्षेत्र या अप्रूव्ड लेआउट जगह पर 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए मानचित्र या अन्य किसी प्रकार की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी केवल पंजीकरण कराना होगा। वहीं 101 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन और 31 से लेकर 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवन के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति द्वारा स्वत: तैयार किए गए मानचित्रों पर तत्काल ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त हो सकेगा।घर के 25 प्रतिशत हिस्से में कार्यालय
आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंट, चिकित्सा, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए तथा नर्सरी, क्रैच, होम स्टे संचालन हेतु अपने घर का 25% तक एफएआर का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया हो, इसके लिए प्रथक से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। शासनादेश द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स - 2025 को अंगीकृत किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
एनओसी हेतु एडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद से अब तक प्राप्त हुई ऑनलाइन एनओसी की रिपोर्ट से बोर्ड को अवगत कराया गया। पोर्टल पर एनओसी हेतु कुल 154 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए जिसमें निर्धारित समयसीमा में 56 स्वीकृत हुए, 92 प्रकरण लंबित हैं जिनमें 31 दिन से उपर लंबित होने पर संबंधित विभागों को नोटिस भेजा गया है, वहीं सिर्फ 6 प्रकरण अस्वीकृत किए गये हैं।