आगरालीक्स…हाउस टैक्स जमा कर दें, केवल 10 दिन हैं बाकी. आगरा में 52 हजार से अधिक लोगों को भेजे गए हैं नोटिस..अप्रैल से अभी तक इतना जमा हो चुका है टैक्स…
नगर निगम द्वारा गृहकर जमा कराने के लिए दी गई छूट में अब मात्र दस दिन बाकी रह गये हैं। ऐसे में जिन लोगों के द्वारा अभी तक बकाया गृह कर जमा नहीं कराया है वे अभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तीस सितंबर के उपरांत इस सुविधा का लाभ किसी भी बकाएदार को नहीं मिल सकेगा।
अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी के अनुसार नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पिछले दिनों मुहर लगने के बाद गृहकर बकायेदारों को 30 सितंबर 2024 तक दस प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। शहरवासी दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। नगर निगम पार्षदों के द्वारा लंबे समय से वित्तीय वर्ष 24-25 के गृहकर बकायेदारों को छूट देने की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इसके प्रस्ताव पर मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने अपनी मुहर लगाई थी।
52 हजार से अधिक लोगों को भेज गये नोटिस
अपर नगर आयुक्त ने बताया कि दस हजार रुपये से अधिक के 52646 बकायेदारों को नगर निगम की ओर से अभी तक नोटिस जारी किये जा चुके हैं। शेष को नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई जारी है। अप्रैल से अभी तक नगर निगम में टैक्स के रुप में लगभग 26 करोड़ की धनराषि जमा भी कराई जा चुकी है। वहीं सभी कर निरीक्षकों को बकाया वसूली करने के सख्त निर्देश जारी किये गये हैं।
बीते साल एक लाख ने ही कराया था हाउस टैक्स जमा
पिछले साल नगर निगम द्वारा कराये गये सर्वे में नगर निगम सीमा में सवा तीन लाख घर और सम्पत्तियों की पहचान की गयी थी। इनमें से साल 2023-24 के दौरान सिर्फ एक लाख लोगों के द्वारा ही कर जमा कराया गया था। सवा लाख के करीब सम्पत्तियां ऐसी थीं जिन्होंने कर जमा ही नहीं कराया था। इसी प्रकार साल 2022-23 में नगर निगम को 86 हजार कर दाताओं ने ही टैक्स अदा किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में करदाताओं की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हो गयी है।