Agra News: Orders issued to keep liquor shops closed till 5 pm on Holi in Agra…#agranews
आगरालीक्स…आगरा में होली पर शराब की दुकानें रहेंगी बंद. कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी शराब. आदेश जारी…
जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने जनपद आगरा की परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त होली पर्व के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टि से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया हैं कि जनपद की समस्त प्रकार की थोक/फुटकर आबकारी अनुज्ञापन, सैन्य कैन्टीन, होटल तथा रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापन दिनांक 25 मार्च, 2024 (होली खेले जाने वाले दिवस) को सायं 05 बजे तक बन्द रहेंगी। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।
उन्होंने जनपद के समस्त आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे आदेश का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करायें। यदि कोई दुकान खुली हुई पायी गई तो सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।