आगरालीक्स…आगरा में नये साल का जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो पुलिस की ये गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें. सभी रेस्टोरेंट, होटल्स, क्लबों के साथ सड़कों पर देर रात तक जश्न मनाने वालों के लिए आदेश जारी
नववर्ष-2026 के आगमन की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को कमिश्नरेट आगरा के समस्त थाना क्षेत्रों के होटलों / क्लबों व अन्य स्थानों पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। इन कार्यक्रमों में देशी व विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आते है साथ ही स्थानीय पुरुष, महिला, बच्चों आदि के द्वारा काफी जोश व उमंग के साथ नववर्ष का स्वागत किया जाता है। सड़कों पर देर रात्रि तक आवागमन बना रहता है। साथ ही युवा वर्ग द्वारा शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहनों पर तीन सवारियां बैठाकर मुख्य मार्गो पर तेज़ गति से वाहनों को चलाया जाता है। जिससे दुर्घटना आदि होने पर शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है और असामाजिक तत्वों द्वारा इसका लाभ उठाकर कानून / शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आगरा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
कमिश्नरेट आगरा में लागू धारा 163 बीएनएसएस के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जायेगा, उलंघन किये जाने पर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
नववर्ष के अवसर पर संबंधित होटल / क्लबों के संचालकों को दिनांक 25.12.25 तक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति संबंधित मेरे कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति हेतु संबंधित संचालक को अपना आवेदन पत्र दिनांक 22.12. 25 तक प्रत्येक दशा में मेरे कार्यालय में कार्यक्रमों की सूची सहित उपलब्ध कराना होगा, इसके उपरान्त कोई आवेदन मान्य नही होगा ।
जिन होटल / क्लब संचालको के पास बार संचालन का लाइसेंस नही होगा, और उनके द्वारा लोगो को शराब पिलायी जाती है, उनके विरूद्ध विधिअनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
होटल / क्लबों के संचालकों को परिसर में ही वाहनो की पार्किंग स्थल बनाने होंगे। किसी भी परिस्थिति में वाहनो को रोड पर नहीं खडा होने दिया जाय।
होटल / क्लबों में हर्ष फायरिंग के दृष्टिगत किसी प्रकार से असलहा को परिसर के अन्दर ले जाने की अनुमति नहीं देगें, न ही हर्ष फायरिंग होने देगें । :
नववर्ष से संबंधित कोई भी कार्यक्रम रोड पर नही होना चाहिए तथा पूर्व से निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार ही कार्यक्रम निर्धारित समयावधि में ही कराये जाय ।
चोरी की घटनाएं घटित न हो इस हेतु होटल / क्लबों के संचालक परिसर में सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थापित कराते हुए उसका मानचित्र संबंधित थानाप्रभारी को 02 दिवस में उपलब्ध करा देगें। 9. जिन होटल / क्लबों में प्राइवेट मार्शल आर्ट / सिक्योरटी गार्ड ड्यूटीरत है, उनकी ड्यूटी कार्यक्रम समाप्ति तक परिसर के मुख्य द्वार पर ही लगायेगें, जो किसी प्रकार से यातायात व्यवस्था प्रभावित नही होने देगें।
ऐतहासिक स्थल / भीड-भाड / रियासी इलाको के आसपास किसी प्रकार से अधिक ध्वनि/आवाज वाले आतिशबाजी व अधिक ज्वलनशील विस्फोटक प्रयोग न किया जाय।
बिना किसी उच्चाधिकारी की अनुमति के कोई भी ड्रोन कैमरा न उडाया जाय।
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण ) 2000 के अन्तर्गत निर्धारित परिवेशीय वायु क्वालिटी मानक का पूर्ण पालन किया जायेगा और ध्वनि विस्तारण यत्रों का प्रयोग धीमी गति में किया जायेगा । रात्रि 10:00 बजे के उपरान्त ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
जिन होटल/क्लबो में जोडे ( कपल इन्ट्री ) के साथ प्रवेश करने का प्रावधान रखा जाय, वहाँ पर एकल व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा।
होटल / क्लबों की क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश दिये जाने पर अनुमति निरस्त मानी जायेगी, और संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की घटना के लिए आयोजक स्वंय उत्तरदायी होगे । 16. किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को कोई क्षति नही पहुँचायी जायेगी, यदि कोई सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त की जाती है. तो आयोजक से क्षतिपूर्ति की बसूली की जायेगी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी एंव सहायक निदेशक विघुत सुरक्षा एंव लोक निर्माण विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
यदि उक्त शर्तो का कोई भी उलंघन करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।