आगरालीक्स Agra News: आगरा में फैक्ट्री, मिल, कारखाना के लिए एक लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क लगेगा, 16 जनवरी को होगा निर्णय।
आगरा में शहर की बाहरी सीमा से लगे जिला पंचायत क्षेत्र में बड़ी संख्या में कारखाने और फैक्ट्री संचालित हो रही हैं। जिला पंचायत क्षेत्र में अभी तक दुकानों से ही लाइसेंस शुल्क लिया जाता था यह भी अधिकतम एक हजार रुपये था। लेकिन कारखाने और फैक्ट्री के लिए कोई शुल्क नहीं था। प्रदेश स्तर पर जिला पंचायत क्षेत्र में लगने वाले कारखाने और मिल पर लाइसेंस शुल्क लगाने के आदेश जारी किए गए थे। ( Agra News: Proposed Licence fees for industries, Factory, Mill In Jila Panvhayat area Agra#Agra )
16 जनवरी को बोर्ड बैठक् में पास होते ही लागू हो जाएगा लाइसेंस शुल्क
जिला पंचायत स्तर पर कारखाने, फैक्ट्री के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है, इसमें भी उद्योग और कराखाने को अलग अलग श्रेणी में लिया गया है। इसके लिए कई बार आपत्ति भी मांगी गई लेकिन आपत्ति नहीं आई। 16 जनवरी को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक होने जा रही है इसमें प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क को रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होने पर लाइसेंस शुल्क लागू कर दिया जाएगा।
ये है प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क
उद्योगों के लिए
10 करोड़ रुपये से अधिक आय के उद्योग 51 हजार से एक लाख रुपये
5 से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाले उद्योग 21 हजार रुपये से 51 हजार रुपये
25 लाख से पांच करोड़ रुपये की आय वाले उद्योग 6 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक
25 लाख रुपये आय तक के सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग एक हजार से पांच हजार रुपये तक
कारखानों के लिए
कागज का कारखाना क्षमता 30 टन 30 हजार रुपये
कोल्ड स्टोरेज, रेडीमेड गारमेंटस 15 हजार रुपये
दुग्ध पदार्थ बनाने का कारखाना, हाटमिक्स प्लांट, आटा मिल, 10 हजार रुपये