आगरालीक्स…Agra News : आगरा के माथुरा फार्म हाउस में बिना अनुमति के पेड़ काटने पर लगाया 17 लाख का जुर्माना, 340 पौधे लगाने के लिए उपलब्ध करानी होगी जमीन। गधापाड़ा मामले में नोटिस। ( Agra News : Rs 17 Lakh fine for cutting trees in Mathur Farm House in Agra)
दयालबाग के माथुर फार्म हाउस में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ काटे गए थे, वन विभाग ने 13 अक्टूबर 2024 को थाना न्यू आगरा में 17 पेड़ काटने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस.ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले में सुनवाई की।
340 पौधे लगाने के लिए उपलब्ध करानी होगी भूमि
सुप्रीम कोर्ट ने 17 पेड़ काटे जाने पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ काटने पर लागू किए गए नियम के अनुसार, 10 गुणा पौधे रोपने और जुर्माने के 10 गुणा पौधे के रूप में 340 पौधे लगाने को फार्म हाउस स्वामी को नजदीक में भूमि उपलब्ध करानी होगी। जिसे राज्य संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, पौधे लगाने और 10 साल तक उनकी देखरेख पर व्यय होने वाली धनराधि वन विभाग में जमा करानी होगी।
गधापाड़ा माल गोदाम मामले में जारी किया नोटिस
गधापाड़ा रेलवे माल गोदाम में 115 पेड़ काटने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डॉ. शरद गुप्ता ने याचिका दायर की है, इसमें गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, रेल भूमि विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है।