Agra News: Divisional Commissioner Ritu Maheshwari inspected Shaheed Memorial Park
Agra News : Shree Mankameshwar Temple & Shree Ramleela Committee dispute over Barahdari from 30 years, Full Detail #agra
आगरालीक्स …आगरा के श्री मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन और श्री रामलीला कमेटी के बीच विवाद महंत परिवार को मंच पर न चढ़ने देने से शुरू हुआ और मुकदमे तक पहुंचा और बारहदरी के लिए रामलीला और मंदिर प्रशासन में ठन गई।
श्री मनकामेश्वर मंदिर के बाहर बारहदरी है। इसी बारहदरी में श्री रामलीला कमेटी का सामान रखा जाता है, आगरा की भव्य राम बारात भी बारहदरी से निकलती है। रामलीला का आयोजन श्री रामलीला कमेटी द्वारा किया जाता है, कमेटी में शहर के राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग पदाधिकारी हैं।
30 साल पहले शुरू हुआ विवाद
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 30 साल पहले की बात है। उस समय श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रमेश कांत लवानियां थे। रामबारात के लिए श्री मनकामेश्वर मंदिर के बाद मंच सजा हुआ था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुधन के स्वरूपों की आरती होनी थी। श्री मनकामेश्वर मंदिर के महंत परिवार को तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकांत लवानियां ने मंच पर चढ़ने से रोक दिया था। इसके बाद से विवाद बढ़ गया और बारहदरी के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। श्री मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन ने इसे अपना बताया तो श्री रामलीला कमेटी की तरफ से दलील दी गई कि यह रक्षा संपदा विभाग की जमीन है।
2013 में श्री रामलीला कमेटी पदाधिकारियों पर डकैती का दर्ज हुआ था मुकदमा, सभी बरी
आगरा के श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर स्थित बारहद्वारी को लेकर श्री रामलीला कमेटी और श्री मनकामेश्वर प्रबंधन में विवाद चल रहा था, श्री रामलीला कमेटी ने श्री मनकामेश्वर प्रबंधक हरिहरपुरी पर अवैध कब्जा करने और बाराद्वारी के हॉल में अवैध दरवाजे निकाल लेने का आरोप लगाया था। कमेटी ने दरवाजे पर ताला लगा दिया था। इस मामले में 2013 में श्री मनकामेश्वर प्रबंधक हरिहरि पुरी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में रामलीला कमेटी के तत्कालीन मंत्री रामप्रकाश अग्रवाल, उप मंत्री व पत्रकार संजय तिवारी, ब्राह्मण सभा के राम सुरेश शर्मा, राम मित्रा शर्मा, निखिल शर्मा, राम आशीष शर्मा और बसंत कांत शर्मा को आरोपी बनाया गया था। मंदिर में दिनदहाड़े डकैती डालने और लाखों रुपये के स्वर्ण आभूषण, नकदी लूट ले जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में गुरुवार को । अतिरिक्त जिला जज (एकादश) नीरज कुमार बख्शी ने इस मामले में सभी अभियुक्तों को बरी करने का फैसला सुनाया। अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा हरि दत्त शर्मा ने पैरवी की। इस मामले में श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ के प्रशासक हरिहर पुरी का मीडिया से कहना है कि अभी कोर्ट का निर्णय मैंने पढ़ा नहीं है, बाकी बाबा की जो इच्छा होगी उसी के अनुसार सब होगा, निर्णय पढ़कर, समझकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
रामलीला कमेटी पर अभी चल रहा एक और मामला
बारहदरी प्रकरण में एक और मुकदमा 2021 में दर्ज हुआ था। इसमें रामलीला कमेटी के तत्कालीन महामंत्री सहित चार आरोपित बनाए गए थे इसमें आरोप लगाए थे कि मंदिर परिसर स्थित दालान परिसर को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जाया गया है, यह मामला चल रहा है। महामंत्री श्री भगवान अग्रवाल का निधन हो चुका है।