Agra News: Strict order from administration for all printing presses of Agra…#agranews
आगरालीक्स…आगरा के सभी प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रशासन का सख्त आदेश. कुछ भी छापने से पहले करना होगा ये काम नहीं तो लगेगा जुर्माना
अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार ने जनपद के समस्त मुद्रक/प्रकाशक (प्रिन्टिंग प्रेस) को अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के कार्यक्रम की घोषणा जल्द कर दी जायेगी। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी।
ये दिशा निर्देश किए गए जारी
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127क के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रक या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रक प्रकाशित करायेगा। मुद्रक छपाई के तीन दिन के भीतर दस्तावेज की छपाई के पश्चात दस्तावेज की चार प्रतियों अपनी घोषणा की प्रति (परिशिष्ट-ख) सहित संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराएगें।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि जो व्यक्ति उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करेगा, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127 क के अन्तर्गत करावास जिसकी अवधि छः मास या अंकन रु०-2000/- रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डनीय होगा। उक्त परिशिष्ट-क एवं परिशिष्ट-ख की छाया प्रति संलग्न है।