आगरालीक्स…आगरा में शोरूम, प्रतिष्ठान और उद्योगों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कल कैम्प लग रहा है. सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक होंगे रजिस्ट्रेशन. ये डॉक्युमेंट लाइए साथ
सहायक श्रमायुक्त संजय कुमार ने अवगत कराया है कि दिनांक जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल पर आगरा में स्थित उद्योगों/प्रतिष्ठानों के उत्तर प्रदेश दुकान एंव वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीकरण कराये जाने हेतु कैम्प के आयोजन के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में 18 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र नुनिहाई, आगरा में जनपद आगरा में स्थित उद्योगों/प्रतिष्ठानों के पंजीयन हेतु कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।
सहायक श्रमायुक्त ने आगे यह भी अवगत कराया है कि आयोजित कैम्प में उद्योगों/प्रतिष्ठानों का उत्तर प्रदेश दुकान एंव वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन किया जाऐगा। पंजीयन हेतु आवश्यक अभिलेखों के रूप में सेवायोजक/सेवायोजकों का आधार कार्ड, सेवायोजक/प्रतिष्ठान का पैन कार्ड, सेवायोजक/प्रतिष्ठान की ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि प्रतिष्ठानों के पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाऐया जिसका पंजीयन शुल्क भी सेवायोजक द्वारा ऑनलाईन जमा कराये जाने का प्रावधान है।