आगरालीक्स…आगरा में कंगना रानौत के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार. 29 नंवबर को अगली सुनवाई
अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रानौत के खिलाफ दायर रिवीजन में बुधवार में सुनवाई हुई. विशेष न्यायाधीश एमपी—एमएलए लोकेश कुमार ने रिवीजन स्वीकार कर 6 मई 2025 को परिवाद में पारित हुए आदेश को निरस्त कर दिया है. 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था. आरोप लगाया था कि सांसद कंगना ने 26अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की जिससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं.वहीं महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्प्णी का आरोप लगाया था.
अधीनस्थ न्यायालय ने 6 मई 2025 को परिवाद को खारिज कर दिया था. लेकिन वादी अधिवक्ता ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन किया. रिवजीन में सुनवाई में अदालत ने पाया कि 6 मई 2025 को पारित आदेश में धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधान की अनदेखी हुई थी. इस अपर याचिका स्वीकार करने के आदेश दे दिए. अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.