आगरालीक्स…Agra News: आगरा के हाईप्रोफाइल मामले बैंक मैनेजर की हत्या में पत्नी, साले को आजीवन कारावास और ससुर को सात साल की सजा। ( Agra News: Wife & Brother in Law sentence to life imprisonment & Father in Law 7 year imprisonment in Bank Manafer Sachin Gupta Murder#Agra )
आगरा में मंगलवार को कोर्ट ने बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की हत्या के मामले में पत्नी प्रियंका और साले कृष्णा को हत्या और ससुर कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत बृजेंद्र रावत को साक्ष्य मिटाने का दोषी माना है। इस मामले में एडीजे 17 नितिन ठाकुर की कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की पत्नी प्रियंका, साले कृष्णा को आजीवन कारावास और ससुर कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत को सात साल की सजा सुनाई है।
ये था मामला
आगरा की रामरघु एग्जॉटिका कॉलोनी में रहने वाले बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की मौत की सूचना पुलिस को 12 अक्टूबर 2023 को मिली थी, पुलिस को बताया गया था कि सचिन उपाध्याय ने सुसाइड कर ली है। बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय के पिता रिटायर शिक्षक केशव देव शर्मा निवासी टीकमपुरा मंसुखपुरा ने हत्या के आरोप लगाए थे, पुलिस ने बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की पत्नी प्रियंका, साले कृष्णा और ससुर कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पिछले वर्ष पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य को आधार बनाते हुए चार्जशीट लगा दी थी। पोर्टमार्टम में गले पर चोट के निशान और जलाने के निशान भी मिले थे।
2015 में हुई थी शादी
सचिन उपाध्याय की शादी फरवरी 2015 में बालूगंज निवासी अधिवक्ता बृजेंद्र रावत की बेटी प्रियंका उर्फ माना से हुई थी, उस समय सचिन बैंक आफ इंडिया की गुजरात शाखा में कार्यरत थे। 2020 में बैंक की शमसाबाद शाखा में तबादला हो गया था, इसके बाद से वे शामसाबाद रोड स्थित रामरघु एग्जॉटिका कॉलोनी में रहने लगे थे।
कोर्ट ने पत्नी, साले और ससुर को साक्ष्य मिटाने में माना दोषी
इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने बैंक मैनेजर की पत्नी प्रियंका और साले कृष्णा को हत्या और ससुर बृजेंद्र रावत को साक्ष्य मिटाने का दोषी माना है। इस मामले में कोर्ट द्वारा कल यानी 15 अक्टूर को सजा सुनाई जाएगी।