आगरालीक्स…वीडियो देखें, आगरा में मतदाता सूची में नाम शामिल करना चाहते हैं तो संडे को पास के बूथ पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाएं. फार्म भी मिलेगा और पूरी जानकारी भी. डीएम ने दी जानकारी
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट में पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 18 जनवरी रविवार को 11 बजे से 04 बजे तक,एक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा जिसमें विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के आलेख्य प्रकाशन/ड्राफ्ट रोल को प्रत्येक मतदान स्थल पर बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी द्वारा पढ़ कर सुनाया जाएगा व दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त कर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं उनमें से जिनके निर्वाचक नामावली से नाम मिलान न होने, गलत मिलान होने आदि पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं की फोटो स्पष्ट नहीं है, उनकी नवीन एवं स्पष्ट फोटो,साथ ही जिन मतदाताओं की फोटो उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बी०एल०ए० (Booth Level Agent) के साथ समन्वय स्थापित कर फोटो अपलोड की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने,बताया गया कि ऐसे मतदाता अपना हिंदी,अंग्रेजी में नाम, मोबाइल नंबर, लैंड मार्क सहित सही पता, जन्म का प्रमाण, परिवार के किसी सदस्य का EPIC/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति आदि प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे मतदाता सूची शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन तैयार की जा सके।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पात्र नागरिक जो अर्हता तिथि 01-01-2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे अथवा कर चुके हैं, शिफ्टेड मतदाता या अन्य संशोधन हेतु ऐसे पात्र नागरिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आलेख्य प्रकाशन अवधि दिनांक 06-01-2026 से 06-02-2026 तक मतदान केन्द्रों पर नियुक्त बीएलओ/ पदाभिहित अधिकारी को कार्य अवधि में निर्धारित फार्म-6, 6ए, 7, 8, भरकर प्राप्त करा सकते हैं।-ऐसे पात्र नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुँचकर फार्म-6 निःशुल्क प्राप्त कर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नम्बर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता एवं परिवार के किसी सदस्य का EPIC/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति सहित संबंधित बी०एल०ओ० को जमा करा सकते हैं।जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, का फार्म-7 भरा जाएगा।जो मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं वह फार्म-8 भरकर साक्ष्य सहित सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते है।