आगरालीक्स ….आगरा में महिला से रेप के आरोपी वकील की जमानत अर्जी खारिज, तर्क दिया महिला से सहमति से बने संबंध, कोर्ट ने कहा यह सामाजिक सीमाओं को तोड़ने का मामला।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आगरा के न्यू आगरा थाने में महिला ने अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा पर आरोप लगाया कि वह केस के सिलसिले में मिली थी। उसके बाद गहरे संबंध हो गए, परिवारिक संबंधों के आधार पर पीड़िता से वकील ने कुछ उधार भी लिया था, उसके बाद उसके साथ अंतरंग संबंध बनाए और अश्लील तस्वीरें भी बना लीं। महिला ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो धमकी दी जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में वकील की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि दोनों के बीच संबंध सहमति से बने और पैसे की वसूली के लिए पीड़िता द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है।
जमानत अर्जी खारिज
इस मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हो सकता है कि पैसे के लेनदेन के कारण आपसी सहमति से बने रिश्तों में खटास के कारण आरोप लगाया गया हो। लेकिन यहां एक वकील द्वारा अपने व्यवसाय से परे जा कर सामाजिक सीमाओं को तोड़े का मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक पीड़िता का बयान कोर्ट के समक्ष दर्ज नहीं हुआ है। संभावना प्रबल है कि जमानत पाने के बाद आरोपी मामले को प्रभावित कर सकता है।