All the cases of Shri Krishna Janmabhoomi-Idgah in Mathura should be settled in four months: High Court
लखनऊलीक्स… इलाहबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले की आज सुनवाई हुई, जिसमें निचली अदालत को चार महीने में सभी मामले निपटाने के निर्देश दिए हैं।
हर रोज सुनवाई की मांग की है
कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि सभी अर्जियां जल्द से जल्द निपटाई जाएं। कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों का निपटारा चार महीने में कर लिया जाए। जन्मभूमि पक्षकार की ओर दायर याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि मुकदमे की सुनवाई हर रोज की जाए।
क्या है मामला
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में वादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट का कहना है कि औरंगजेब के शासन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थान पर विशाल मंदिर को ध्वस्त कराकर उसके ही मलबे से ईदगाह का निर्माण कराया गया था। इसके प्रमाण आज भी मौजूद है, जिन्हे नष्ट किया जा रहा है। इतिहास के खिलवाड़ किया जा रहा है।