लखनऊलीक्स… ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदलेंगे। मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी होगी।
कोर्ट ने सर्वे रोके जाने से इनकार
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे रोकने और एडवोकेट कमिशनर अजय कुमार मिश्रा को हटाये जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले पर लोअर कोर्ट ने बुधवार को ही फैसला सुरक्षित कर लिया था।
दो और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त
कोर्ट ने आज दोपहर बाद अपने फैसले कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट 17 मई तक देने को कहा है इसके तहत सर्वे किया जाएगा। साथ ही अजय कुमार मिश्रा के साथ दो अन्य अधिवक्ताओँ को उनके सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है।
प्रशासन को सर्वे को व्यवस्था के दिए निर्देश
पूरे मामले की वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सर्वे कार्य में किसी प्रकार की बाधा को रोका जाए। इसमें किसी प्रकार की हीलाहवाली और अड़चन नहीं आनी चाहिए। परिसर के कमरों के ताले बंद हो तो उन्हें भी खुलवाया जाए।
फैसले से पहले पूरा कोर्ट परिसर खाली करा लिया था
फैसले से पहले एहतियात के तौर पर कोर्ट के आदेश पर पूरे परिसर को खाली करा लिया गया । फैसले की सुनवाई के दौरान पक्षकार ही कोर्ट में मौजूद रहे। फैसला आने के बाद मिठाई का वितरण किया गया।