Bank accounts of liquor mafia will be investigated
अलीगढ़लीक्स…(7 June 2021) शराब माफियाओं के बैंक खातों की होगी जांच. बैंक लॉकरों की भी तलाशी ली जाएगी. डीएम जारी करेंगे मिथाइल अल्कोहल बिक्री का लाइसेंस
अलीगढ़ के शराब माफिया के बैंक खातों की होगी जांच
शराब माफिया के बैंक खातों की जांच होगी। अवैध संपत्ति को चिह्नित कर ध्वस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
आयकर विभाग को दी जिम्मेदारी
जिले में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा मौतों के बाद पुलिस-प्रशासन का शराब माफिया पर सख्ती बढ़ती जा रही है। अब शराब माफिया के बैंक खातों को खंगाला जाएगा। इनके बैंक लॉकरों की भी तलाशी ली जाएगी। आयकर विभाग यह काम करेगा।
अब तक छह शराब माफिया घोषित
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। जहरीली शराब परोसकर 108 लोगों की मौत के जिम्मेदार शराब माफिया विपिन यादव, अनिल चौधरी, सुधीर चौधरी, ऋषि कुमार शर्मा, मुनीष शर्मा, शिवकुमार को प्रशासन ने अभी तक शराब माफिया घोषित करने की कार्रवाई की है। इसके बाद इनकी संपत्तियों की ब्योरा निकला गया है, जिसमें एक-एक शराब माफिया के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति निकली है। अब प्रशासन को अंदेशा है कि इनके बैंक खातों में भी भारी-भरकर पैसा होगा। इसके साथ ही इन्होंने बैंक के लॉकरों में भी सोना-चांदी अन्य दस्तावेज रखे होंगे। इन सभी का ब्योरा भी निकाला जाएगा। जिलाधिकारी
कोल्ड स्टोर हो चुका है ध्वस्त
चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि शराब माफिया को बर्बाद करने तक इनके खिलाफ हर संभव कार्रवाई जारी रहेगी। एक शराब माफिया का अवैध कोल्ड स्टोरेज भी पुलिस ध्वस्त कर चुकी है।
प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार रोकने के लिए मिथाइल अल्कोहल पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया गया है। आबकारी विभाग ने मिथाइल अल्कोहल को विष अधिनियम के तहत जहर घोषित किया है। मिथाइल अल्कोहल के कब्जे और बिक्री के लिए लाइसेंस व परमिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी को लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, चिकित्साधिकारी, आबकारी तथा उद्योग के अधिकारी (जो निरीक्षक के पद से नीचे नहीं हैं) को लाइसेंसों के निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है।इन प्रविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी की ओर से नामित अपर जिला जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय नोडल समिति का गठन किया जाएगा। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक सदस्य व जिला आबकारी अधिकारी संयोजक के रूप में हों।