परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश पर रोक
परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा। परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा की तिथियों में प्रातः से सायं तक परीक्षा केन्द्रों के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से आस-पास फोटोस्टेट की दुकानें बन्द रहेगी।
जाम लगाने पर कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि कोई भी पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पुर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होगा। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी अथवा जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे।
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