Barat on MG road, Loudspeaker on public places ban in Agra
आगरालीक्स ….एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर बारात निकालने पर रोक लगा दी है। शादी-विवाह में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी पंकज कुमार के आदेश पर अपर जिलाधिकारी (नगर) ने विस्तृत आदेश में कहा गया है कि शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्ष फायर करेगा। आगरा महानगर के व्यस्ततम मार्ग यथा सम्पूर्ण महात्मा गांधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बारातें नहीं निकाली जाएंगी। कोई भी व्यक्ति आगरा जनपद में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।
परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश पर रोक
परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा। परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा की तिथियों में प्रातः से सायं तक परीक्षा केन्द्रों के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से आस-पास फोटोस्टेट की दुकानें बन्द रहेगी।
जाम लगाने पर कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि कोई भी पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पुर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होगा। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी अथवा जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे।