आगरालीक्स…आगरा में मकान ढहने का मामला योगी सरकार तक पहुंचा. बच्ची की मौत पर सीएम ने परिजनों को दी दो लाख की आर्थिक सहायता., घायलों का निशुल्क होगा इलाज
आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर गुरुवार सुबह मकान गिरने के हादसे की जानकारी योगी सरकार तक पहुंच गई है। सीएम योगी ने इस मामले को प्रमुखता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं साथ ही मृत बालिका के परिजनों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा सीएम योगी ने सभी घायलों का इलाज निशुल्क कराने की भी बात कही है। यह जानकारी एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने दी है।
आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर गुरुवार सुबह छह मकान ढह गए थे, मलबे में मुकेश शर्मा का परिवार दब गया था। मलबे से पांच लोग बाहर निकाल लिए गए। हादसे में मुकेश शर्मा की नातिन चार साल की रूशाली की मौत हो गई। इस मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने मकान ढहने से चार साल की मासूम की मौत के मामले में मुकेश शर्मा की तहरीर पर धर्मशाला में निर्माण कराने वाले हरेश और धर्मशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष राजू मेहरा सहित अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लोक व्यवस्था भंग करने सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एडीए वीसी ने अधिशासी अभियंता को हटाया
धर्मशाला के बेसमेंट की खोदाई एडीए की अनुमति के बिना की जा रही थी, यह मामला सामने आते ही गुरुवार शाम को एडीए कर्मी राजू मेहरा निवासी फुलटटी के घर पहुंचे, कहा कि हम घर पर हैं घर आ जाओ। वे घर पहुंच गए, उन्हें जेई ने दो नोटिस दिए। नोटिस पर नाम राजू मेहरा लिखा था लेकिन पता अलग था उन्होंने जेई से कहा कि यह नोटिस किसी और राजू मेहरा के नाम से जारी हुआ है, वे नोटिस वापस करते तब तक वापस चले गए। इस मामले में एडीए वीसी चर्चित गौड़ ने मौके पर बैरीकिेडिंग कराने के बाद अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी ने 23 जनवरी को जारी किया गया नोटिस राजू मेहरा को न देकर दूसरे राजू मेहरा को दे दिया था। इससे विभाग की छवि धूमिल हुई। इस मामले में अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी को प्रवर्तन कार्य से हटा दिया है। उनकी जगह देवेंद्र सिंह भदौरिया अधिशासी अभियंता नामित किया गया है। दंडात्मक कार्यवाही की संस्तुति करते हुए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को रिपोर्ट भेजी है।
ये जारी किया नोटिस
एडीए के नोटिस पर तारीख 23 जनवरी लिखी है, राजू मेहरा व गौतम मेहरा निवासी छिली ईंट रोड लिखा है। इसमें लिखा है कि स्थल पर एक हजार वर्ग गज की पूर्व निर्मित धर्मशाला को गिराकर बेसमेंट खोदाई का काम चल रहा है, इसकी स्वीक्रति नहीं ली गई है, काम बंद किया जाए। पालन न करने पर 1250 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने की बात कही गई। इसके साथ ही एक और नोटिस जारी किया गया है। इसमें इस नोटिस में राजू मेहरा व गौतम मेहरा को बेसमेंट खुदाई की स्वीकृति न दिखाने पर एडीए कार्यालय में 3 फरवरी को तलब किया गया है।