आगरालीक्स.. आगरा में अब किराए पर दुकान और मकान देने के लिए निबंधन विभाग से एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराने के बाद प्रशासन को अनुबंध सौंपा जाएगा। हर साल सात से पांच फीसद किराया बढाया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अविनियमन अध्यादेश 2021 लागू हो गया है, इसके बाद प्रदेश सरकार ने किराएदारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। निबंधन विभाग आगरा में आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों के किराए पर रखने वालों की सूची तैयार करेगा।
इस तरह होगा एग्रीमेंट
अभी तक नोटरी पर किराए के लिए लिखित अनुबंध कराया जाता था लेकिन अब निबंधन विभाग में रजिस्टर्ड अनुबंध कराना होगा।
इस अनुबंध को प्रशासन को सौंपा जाएगा
आवासीय भवनों पर हर साल पांच फीसद किराया बढाया जाएगा
व्यवसायिक भवनों का हर साल सात फीसद किराया बढाया जा सकेगा।