आगरालीक्स…15 दिसंबर तक जमा कर दें एडवांस टैक्स…नहीं तो चुकानी होगी इंटरेस्ट…
अगर आपको भी एडवांस टैक्स जमा करना होता है तो 15 दिसंबर का दिन आपके लिए बेहद अहम है. वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करनी है. अगर आप एडवांस टैक्स भरने से चूकते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट चुकाना होगा.. आगरा की सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि वो कर दाता जिनकी टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है उन्हें एडवांस टैक्स जमा करना होता है. यह नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी तरह से पैसे कमारे वाले लोगों पर लागू होता हे. हालांकि अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, जो किसी तरह की बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट मिली हुई है.
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि हर टैक्स पेयर को अपने चालू वित्त वर्ष की इनकम का आंकलन करके एडवांस टैक्स जमा करना होता है. एडवांस टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है जो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही आयक विभाग के पास जमा करना होता है. इसे सामान्य टैक्स की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं चुकाया जाता, बल्कि किस्तों में जमा किया जाता है. इसे हर तिमाही के हिसाब से चुकाना पड़ता है. इसकी तारीख इनकम टैक्स विभाग की तरफ से तय की जाती है. वित्त वर्ष 2023—24 के लिए यह तारीखें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं. अब tax regime दो है, करदाताओं को दोनों regime से देख लेना चाहिए कि कौन सी उसके लिए ज्यादा लाभदायक है.
आयकर विभाग एडवांस टैक्स के कलैक्शन पर नजर रखता है. अगर किसी करदाता ने सही एडवांस टैक्स नहीं जमा किया होता है तो वो उससे नोटिस देकर जवाब भी तलब करता है.
