आगरालीक्स… आगरा में पूर्व मंत्री के नाती दिव्यांश चौधरी का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त मंजूर, बिना अनुमति के नहीं जा सकेगा विदेश। ( Former Minister Grand Son Divyansh Chaudhary bail application approved with some conditions in Agra)
आगरा में पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी के खिलाफ थाना शाहगंज में अप्रैल में जूता कारोबारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि दिव्यांश चौधरी ने अपनी कार से उन्हें और उनकी बेटी को कुचलने की कोशिश की, स्थानीय लोगों के आने से वे बच गए। पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इस मामले में आरोपित दिव्यांश चौधरी ने 19 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दिव्यांश चौधरी को जेल भेज दिया था।
सशर्त जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर
आरोपित दिव्यांश चौधरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभय पाठक ने तर्क प्रस्तुत किए कि आरोपित को झूठा फंसाया गया है, केस डायरी में चोटों की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। अपर जिला जज रविकांत ने आरोपित दिव्यांश चौधरी निवासी शास्त्रीपुरम का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त मंजूर कर लिया। 75 75 हजार रुपये की दो जमानत व मुचलका दाखिल करने, विचारण में सहयोग करने, साक्ष्य से छेड़छाड़ ना करने, विचारण के दौरान न्यायालय में नियमित उपस्थित होने, न्यायालय की अनुमति के बाद देश ना छोड़ने और न्यायालय में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है।