Agra News: Paralympic player Jatin Kushwaha warmly welcomed in Agra…#agranews
From today it will open in Aligarh and it will remain closed
अलीगढ़ लीक्स(चमन शर्मा)… 31 मई को को अलीगढ़ में मात्र 14 पोजिटिव कैस आए, प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज 1 माह बाद 1 जून से बाजार खुलेंगे।
प्रदेश सरकार की की खोलने-बंद करने की यह हैं गाइडलाइंस
प्रदेश में दुकान/बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति होगी।
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा.
शनिवार व रविवार को सप्ताहिक बंदी रहेगी. इस बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन व फागिंग का अभियान चलाया जाएगा।
ये खुलेंगे
कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा. प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनेटाइज के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे. निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लगू करना प्रोत्साहित करेंगी।
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
सभी मंडिया पहले की तरह खुली रहेंगी. लेकिन घघनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे. रेलवे स्टोशन, एयरपोर्ट एव रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवर्यता तथा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ—साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी.
स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होंगी. बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने—जाने की अनुमति होगी.
बैंकों, बीमा कार्यालयों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखायें, कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं.
रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेल खोमचे वालों को खोलने की अनुमति, दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी.
ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी.
बसों के लिए
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा. स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी. बस स्टाफ व यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ—सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी. खुले में कोई बिक्री नहीं होगी.
समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी.
ये रहेंगे बंद
कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
स्कूल , कालेज, शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से अभी बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी
शादी समारोह के लिए
शादी में अधिकतम 25 और शवयात्रा में 20 लोग होंगे शामिल
धार्मिक स्थल के लिए
कंटनेमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों।