आगरालीक्स …Agra News : .आगरा में गधापाड़ा मालगोदाम में पेड़ काटने पर बिल्डर पर 1.15 करोड़ रुपये के जुर्माने और 2300 पौधे लगाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की है। ( Gadhapada warehouse, Agra News : Rs 1.15 crore fine on builder, Plantation of 2300 plant#Agra)
आगरा में रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने गधापाड़ा मालगोदाम की 90 हजार 304 वर्ग मीटर भूमि गणपति इंन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट और गणपति लीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 99 साल के लिए पटटे पर दी है। आगरा के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ व पर्यावरण के लिए काम कर रहे डॉ. शरद गुप्ता ने मालगोदाम में सैकड़ों पेड़ काटे जाने की शिकायत सीईसी से की। इसके बाद वन विभाग और रेलवे ने जांच की, 23 पेड़ काटने के आरोप में बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
115 पेड़ काटे गए, 1.15 करोड़ का जुर्माना
इस मामले में 13 जनवरी को सीईसी की टीम ने मालगोदाम का निरीक्षण किया, इसके आधार पर सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में 115 पेड़ काटे जाने की बात कही है, प्रति पेड़ एक लाख रुपये के हिसाब से 1.15 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
62 पेड़ नहीं कटेंगे, 2300 पौधे लगाकर घोषित करना होगा नगर वन
सीईसी ने सुप्रीएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सिफारिश की है कि 115 पेड़ काटे गए हैं, इसके लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए 1150 पेड़ और दंड के रूप में इतने ही यानी 1150 पेड़, इस तरह 2300 पेड़ लगाने होंगे, ये पौधे 2.30 हेक्टेयर जमीन पर लगाए जाएंगे। इस जगह को नगर वन घोषित किया जाएगा। साथ ही मालगोदाम में 62 पेड़ अभी हैं इन्हें काटने पर रोक लगा दी है।