लीगल सेल के समन्वयक डॉ सुनील शर्मा ने कहा कि हॉस्पिटल में तोडफोड करने पर एक्ट के तहत तीन साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान है। एक्ट के प्रभावी तरह से अनुपालन में लीगल सेल काम करेगी। साथ सीएमओ कार्यालय में आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन और नगर निगम की कागजी खानापूर्ति को कम करने के लिए काम किया जाएगा।
आईएमए, आगरा के अध्यक्ष जेएन टंडन ने बताया कि लीगल सेल में डॉ संदीप अग्रवाल, डॉ सुधीर धाकरे, डॉ आलोक मित्तल, डॉ आरएन गोयल, डॉ मनोज शर्मा आदि को रखा गया है। उनकी मदद के लिए शहर के अधिवक्ता भी लीगल सेल के सदस्य बनाए गए हैं।
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