आगरालीक्स..आगरा में चुनाव को लेकर वाहनों की चेकिंग चल रही है। कैश और महंगा गिफ्ट मिलने पर हो सकता है जब्त। जानें क्या है नियम..
चुनाव में धन का किया जा सकता है दुरुपयोग
लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता चल रही है। पुलिस की टीमें दिन और रात में चेकिंग अभियान चला रही हैं। चुनाव में किसी प्रकार से धन का दुरुपयोग नहीं हो सके इसके लिए चुनाव आयोग ने लिमिट तय की है।
सिर्फ 49 हजार रुपये तक ले जाने की छूट
चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोई व्यक्ति 49 हजार रुपये से अधिक का कैश और 10 हजार रुपये से कम का गिफ्ट लेकर जा सकता है।
50 हजार से ज्यादा रकम का पूरा ब्योरा होना जरूरी
आचार संहिता के चलते 50 हजार रुपये से ज्यादा नौ लाख रुपये तक और 10 हजार रुपये से महंगा गिफ्ट मिला तो पुलिस प्रशासन द्वारा मान लिया जाएगा कि इसका उपयोग चुनाव में किया जा सकता है, जिसकी वजह यह जब्त किया जा सकता है। इसलिए इतनी रकम का पर्याप्त दस्तावेज होना जरूरी है।
दस लाख के मामलों में आयकर विभाग करेगा कार्रवाई
आचार संहिता के दौरान दस लाख रुपये और ज्वैलरी लेकर जा सकते हैं लेकिन इसके पूरे कागजात, बिल, स कारण इसे ले जाया जा रहा है आदि का पूरा ब्योरा रखना होगा। वरना इतनी राशि पकड़े जाने पर पुलिस आयकर विभाग को सूचना देगा और आयकर विभाग सभी रकम को जब्त कर लेगा और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी।
चुनाव के बाद संबंधित व्यक्ति जब्त की गई राशि के पूरे दस्तावेज आदि दिखाता है तो उस राशि को ड्रिस्कट कमेटी द्वारा जांच के बाद वापस कर दिया जाएगा।