आगरालीक्स ..आगरा के जोंस मिल प्रकरण में मातंगी बिल्डर के मालिक चुनमुन अग्रवाल, सरदार कंवलदीप सिंह और रज्जो जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
आगरा का जोंस मिल, कपडा मिल था, यह आगरा का सबसे बडा मिल था। जोंस मिल जीवनी मंडी क्षेत्र में फैला हुआ थाा और तमाम लोग यहां काम करते थे। जोंस मिल बंद होने के बाद संपत्ति को खुर्द बुर्द कर खरीदने और बेचने के आरोप में थाना छत्ता में पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
इस तरह खुला मामला
आगरा के जोंस मिल में दुकान से कब्जा हटवाने के लिए 19 जुलाई 2020 को बम धमाका किया गया, इस मामले में पुलिस बम धमाका मामले के मुख्य अरोपी रज्जो जैन को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था, चार्जशीट लग चुकी है और गेंगस्टर भी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने जांच कराई।
यह है पूरा मामला
थाना छत्ता में दर्ज मुकदमे में लिखाया गया है कि जोंस मिल की संपित्त घटवासन, तहसील सदर के विभिन्न गाटा, 1734, 1737, 1739, 2078, 2079, 2080 सहित अन्य में है। इस मामले में जांच के लिए डीएम के आदेश पर 29 जुलाई 2020 को समिति गठित की गई। आठ सदस्यीय समिति ने जोंस मिल परिसर में खरीद और बिक्री की जांच की। इस मामले में सामने आया है कि गजट नोटििफकेशन 1049 के द्वारा राज्य सरकार ने जोंस मिल से संबंधित समस्त चल अचल संपत्ति किसी भी हितबदृध व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से अंतरण किए जाने पर पूर्णत रोक लगा दी थी। अधिक्रत नियंत्रक के द्वारा किसी भी अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक कर दी थी। इस आदेश में हाईकोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए अधिक्रत नियंत्रक द्वारा जोंस मिल की चल अचल संपित्त के विक्रय को हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर निषिदृध कर दिया था। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में सभी पक्ष पार्टी थे, जिनके द्वारा जोंस मिल की जमीन को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हएु खुर्द बुर्द किया गया।
इन पर दर्ज हुआ मुकदमा
जोंस मिल की संपत्ति को खुर्द बुर्द कर अकूत संपित्त अर्जित करने वाले राजेंद्र प्रसाद उर्फ रज्जो जैन, सरदार कंवलजीत सिंह, हेमेंद्र अग्रवाल उर्फ चुनमुन के खिलापफ लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएपी सिटी का मीडिया से कहना है कि पुलिस साक्ष्य संकलन के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करेगी।