नईदिल्लीलीक्स (08th October 2021)… लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार. कहा, हत्या के आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस नोटिस भेजकर बुलाती है.
यूपी सरकार को लगाई फटकार
लखीपमुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। अब तक हत्या आरोपी को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया।

नोटिस के बाद भी नहीं आने पर की जाएगी सख्ती
वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें गोली के घाव नहीं दिखे। ऐसे में उन्हें नोटिस भेजा गया था। इसके अलावा घटनास्थल से दो कारतूस मिले हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि आरोपी का निशाना कुछ और होगा। आशीष मिश्र को नोटिस भेजे जाने के मामले में कोर्ट ने पूछा कि जिस व्यक्ति पर संगीन आरोप है, उसके साथ देश में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। तब हरीश साल्वे ने कहा कि अगर व्यक्ति नोटिस के बाद भी नहीं आता है तो सख्ती की जाएगी।
जांच वैकल्पिक एजेंसी से कराने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि आठ लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मामले की जांच वैकलिपक एजेंसी से कराई जाए। कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए। तब तक डीजीपी की जिम्मेदारी होगी कि सभी सुबूतों को सुरक्षित रखा जाए।