आगरालीक्स..(News 12th June). अब आगरा में तंबाकू और सिगरेट की बिक्री के के लिए लाइेंसस लेना होगा, पढे क्या होगी प्रक्रिया, क्या है लाइसेंस शुल्क।
नगर निगमों में तंबाकू और सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव नगर निवास डॉ रजनीश दुबे ने नगर विकास विभाग ने तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि 2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। साथ ही आगरा, अलीगढ, मथुरा वंदावन, फीरोजाबाद सहित प्रदेश के सभी नगर निगमों को इस उपविधि को 31 जुलाई तक लागू कर सूचना देने के निर्देश जारी किए हैं।
इस तरह मिलेगा लाइसेंस
तंबाकू और सिगनेट की बिक्री के लिए लाइसेंस 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति जिसका आधार कार्ड है उसे जारी किया जाएगा। अस्थायी दुकान के लिए पंजीकरण शुल्क 200 रुपये और स्थायी दुकान के लिए पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये होगा। थोक की बिक्री के लिए 5000 रुपये शुल्क होगा।
एक साल बाद लाइसेंस का काराना होगा नवीनीकरण
लाइसेंस एक साल के लिए मान्य होगा। इसके बाद नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण शुल्क अस्थायी दुकान के लिए 100 रुपये और स्थानीय दुकान के लिए 200 रुपये होगा, जबकि थोक की दुकान के लिए 5000 रुपये होगा।
बिना लाइसेंस मिलने पर जुर्माना और सामान होगा जब्त
31 जुलाई के बाद बिना लाइसेंस के तंबाकू और सिगरेट की बिक्री करने पर 2000 रुपये जुर्माना और सामान जब्त कर लिया जाएगा। दूसरी बार पकडे जाने पर 5000 रुपये जुर्माना और तीसरी बार पकडे जाने पर 5000 रुपये जुर्माना लेने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।