आगरालीक्स..(.Agra News 1st August ) आगरा में करंट लगने से पिता और पुत्र की मौत के मामले में टोरंट पावर, नगर निगम और ईईएसएल कंपनी पर धारा 304 ए में मुकदमा।
आगरा के सदर क्षेत्र के दुर्गा नगर , राजपुर चुंगी निवासी मोहर सिंह शुक्रवार रात को टेंपो को घर में अंदर कर रहे थे, इसी दौरान घर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, एक अर्थिंग वायर भी था, इससे टेंपों में करंट आ गया, अपने पिता मोहन सिंह को बचाने के लिए बेटा भूपेंद्र आया, करंट लगने से पिता और बेटे दोनों की मौत हो गई।
धारा 304 ए में मुकदमा दर्ज
इस मामले में मोहर सिंह की पत्नी ओमेशलता ने आरोप लगाते हुए थाना सदर में तहरीर दी है। इसमें कहा गया है कि घर के पास नगर निगम की स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, जिसके सहारे टोरंट पावर कंपनी का अर्थिंग का तार लगा था जोकि खुली अवस्था में था। इस खुले पडे तार को हटाने के लिए पति और मोहल्ले के लागों ने मौखिक रुप से कहा था लेकिन टोरंट पावर और नगर निगम के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। स्ट्रीट लाइट के खुले वायर की टेपिंग की गई और न अर्थिंग वायर को हटाया गया। अर्थिंग और खुला वायर आटो पर गिर गया, जिससे उनके पति और बेटे की मौत हो गई। इस मामले में सीओ सदर राजीव कुमार का मीडिया से कहना है कि तहरीर पर टोरंट पावर, नगर निगम और नगर निगम की स्ट्रीट लाइट की देखरेख का काम कर रही ईईएसएल कंपनी के खिलाफ धारा 304 ए में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।