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Municipal elections: Expenditure limit fixed for candidates for the post of mayor and councilor, preparation for nomination begins
आगरालीक्स.. आगरा में निकाय चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज। प्रत्याशियों के खर्चों पर भी नजर रहेगी। जानिये मेयर व पार्षद कितना कर सकेंगे खर्च
नगर निगम में चुनाव की तैयारियां हुईं तेज
नगर निगम चुनाव के लिए इस बार नामांकन पत्र महापौर पद और पार्षद पद के लिए नगर निगम में जमा किए जाएंगे। इसकी तैयारी की जा रही हैं। रिटर्निंग आफीसरों की सूची तैयार की जा रही है।
प्रत्याशियों के खर्चे पर रहेगी पूरी नजर
प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखने के लिए गठित समिति के सदस्य नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में किए जाने वाले खर्च का विवरण तैयार करेंगे।
प्रत्याशियों के खर्चे का खाता अलग से होगा
प्रत्याशियों को व्यय के लिए अलग से खाता खोलना होगा। इसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जिला स्तरीय समिति को देनी होगी। आयोग द्वारा जारी प्रारूप पर निर्वाचन लेखा रजिस्टर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराना होगा।
रोजाना का खर्चा दर्ज करना होगा
प्रत्याशियों द्वारा प्रतिदिन खर्च की गई धनराशि को अलग-अलग व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करेगा तो जिला स्तरीय समिति आयोग को इसकी सूचना देगी।
महापौर 40 लाख, पार्षद खर्च करेंगे तीन लाख
इस चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, जबकि पार्षद पद के प्रत्याशी तीन लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।